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नीमच : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नीमच श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा ज़िले में नरवाई (फसल अवशेष) जलाने पर प्रतिबंध लगाया दिया गया है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार नरवाई जलाने से पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी और असंख्य जीव यथा-बैक्टीरिया, फंगस आदि प्रभावित होते हैं। यह आदेश धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981के तहत जारी किया गया है। नरवाई जलाने पर दंड का प्रावधान है: एक एकड़ तक के खेतों पर ₹2,500 प्रति घटना। 2 से 5 एकड़ के खेतों पर ₹5,000 प्रति घटना। 5 एकड़ से अधिक के खेतों पर ₹15,000 प्रति घटना। कार्रवाई:- आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। सभी संबंधितों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। |