|
|
प्रतापगढ़। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 28 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अदालत डॉ. प्रभात अग्रवाल द्वारा सुनाया गया। जानकारी के अनुसार, घटना 10 जनवरी 2025 की है। पीड़िता के पिता ने धरियावद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी शाम को शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन सूचना मिली कि राहुल मीणा उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग को सुरक्षित बरामद किया और आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मामला पोक्सो अदालत में विचाराधीन रहा। विशिष्ट लोक अभियोजक किशनलाल कुमावत के अनुसार, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों और 28 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अपराध सिद्ध हुआ। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने टिप्पणी की कि ऐसे अपराधियों का समाज में खुले घूमना उचित नहीं है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना जरूरी है। अदालत ने दोषी को तत्काल जेल भेजने के आदेश भी जारी किए। रिपोर्ट: वसीम अली |