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नीमच: जिले में बाल विवाह रोकथाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव के निर्देश पर अक्षय तृतीया के अवसर पर विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पीठ, विकासखंड नीमच में संयुक्त दल ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एक संभावित बाल विवाह रुकवाया। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सुश्री अंकिता पंड्या ने बताया कि एसडीएम श्री संजीव साहू के मार्गदर्शन में टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में पाया गया कि परिवार बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी की भी शादी करने की तैयारी कर रहा था। बड़ी बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक पाई गई, जबकि छोटी बेटी मात्र 16 वर्ष की थी, जो कानूनी रूप से विवाह योग्य नहीं है। प्रशासनिक दल ने परिवार को समझाइश दी, पंचनामा तैयार किया और कड़ी चेतावनी दी कि 18 वर्ष से पहले बालिका का विवाह किया गया तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समझाइश के बाद परिवार ने आश्वासन दिया कि छोटी बेटी की शादी उसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही की जाएगी। इस कार्रवाई में पर्यवेक्षक श्रीमती सारिका केदार, श्रीमती पिंकी भाटिया सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। |