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अस्वच्छ स्थिति व अवसान तिथि वाले खाद्य पदार्थ मिलने पर पंजीयन निलंबित, 3 लाख तक जुर्माने का प्रावधान नीमच : कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा एवं अपर कलेक्टर श्री बीएस कलेश के निर्देशानुसार एवं अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. दिनेश प्रसाद के मार्गदर्शन में तहसीलदार संजय मालवीय व खाद्य सुरक्षा अधिकारी की संयुक्त टीम ने CM HELPLINE पर प्राप्त शिकायत के आधार पर कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित मेसर्स द्वारिका रेस्टोरेंट का 5 जून को आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच में मिली गंभीर अनियमितताएं: खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शर्मा ने बताया किनिरीक्षण के दौरान परिसर में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण, विक्रय व भंडारण* होता पाया गया। अवसान तिथि के बाद के पैक्ड खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु भंडारित मिले तथा फ्रीज भी अस्वच्छ स्थिति में था। कढ़ाई में भरे तेल से कचोरी-समोसे आदि का निर्माण किया जा रहा था। तेल का नमूना *खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। तत्काल कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री यशवंत कुमार शर्मा ने बताया कि लोक स्वास्थ्य हित में द्वारिका रेस्टोरेंट पर खाद्य निर्माण, विक्रय तत्काल बंद कराया गया एवं खाद्य पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । अस्वच्छ स्थिति में खाद्य निर्माण एवं एक्सपायरी खाद्य पदार्थों के विक्रय पर अधिनियम 2006 के तहत अधिकतम 3 लाख रुपए तक का अर्थदंड* लगाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने सभी खाद्य व्यवसायियों को अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। |