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नीमच : जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत 10 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन मालिकों पर कुल 4 लाख 86 हजार 950 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई है। जिला खनिज अधिकारी के अनुसार 10 सितम्बर 2026 को तहसील नीमच के किलेश्वर मंदिर के सामने जांच के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZD3115 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिकश्रीमती जरीना बी पति सत्तार खांनिवासी स्कीम नं.9 शकर ऑयल मील के सामने , तहसील नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 750 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी दिन ग्राम बिसलवास खदान तह.नीमच से ट्रैक्टर न्यू फार्मटेक 45 से खनिज का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक राकेश पिता ओमप्रकाश गोस्वामीनिवासी बिसलवासखुर्द, तहसील नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 600 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। 15 सितम्बर 2026 को तहसील मनासा के ग्राम खानखेड़ी से टैक्टर न्यू हॉलेण्ड क्रमांकMP44ZH0835 से खनिज का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक रामानन्द पिता धनश्याम बैरागी निवासी खानखे़ड़ी तह.मनासा के विरूद्ध कार्रवाई की गई प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार750 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी दिन तहसील मनासा के खानखेडी में जांच के दौरान ट्रैक्टर स्वराज 742 से अवैध खनिज का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक पंकज पिता बंशीलाल प्रजापत , निवासी खानखेड़ी, तह. मनासा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 750 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी दिन ग्राम खानखेड़ी में ट्रैक्टर क्रमांक MP44AB4309 से खनिज का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक मांगीलाल पिता नारायणलाल धनगर निवासी ग्राम खानखेड़ी तह.मनासा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 750 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। 16 सितम्बर 2026 को तहसील जावद नयागांव में जांच के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक RJ09RB5741 से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक प्रकाश पिता भुरालाल माली, निवासी मंडा गुलफरोशान, तहसील निम्बाहेडा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 600 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी दिन नयागांव टोल तह. जावद से ट्रैक्टर महिन्द्र 275 RJ09RE4690 से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक दिनेश पिता बाबुलाल कीर निवासी आकिया, तहसील निम्बाहेड़ा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 600 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी दिन को तहसील जावद के ग्राम नयागांव से टैक्टर महिन्द्रा 275 क्रमांकRJ09RF2392 से खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक जीवराज पिता मोतीलाल कीर निवासी कल्याणपुरा तह.निम्बाहेडा के विरूद्ध कार्रवाई की गई प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 600 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 600 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। 02 सितम्बर 2026 को तहसील नीमच के भाटखेड़ा में जांच के दौरान वाहन डंपर क्रमांक MP44HA0817 से गिट्टी का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक मनोज पिता मोहनलाल धाकड़ , निवासी 36 महू रोड नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 28 हजार 800 रुपये तथा 2 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 2लाख 28 हजार 800 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। दिनांक 07सितम्बर 2026 ग्राम गिरदौडा तह.नीमच में ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZC8266 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक राजेश पिता रामप्रसाद नागदा निवासी ग्राम कानाखेड़ा तह.नीमचके विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3 हजार 750 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28 हजार 750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति की राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। शास्ति राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी। |