आगर मालवा 15 अक्टूबर 2026/ एसडीएम आगर-बड़ौद श्री कमल मंडलोई ने बताया कि भारत सरकार के पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन एवं संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भोपाल के निर्देशानुसार दीपावली पर अस्थाई पटाखा लायसेंस विक्रय अनुमति हेतु आवेदन पत्र 22 से 29 अक्टूबर 2026 तक एम.पी. ई-सर्विस पोर्टल https://services.mp.gov.in के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। पटाखा विक्रय की अनुमति 3 से 20 नवंबर2026 तक के लिए इसी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रारूप एई-5 में जारी की जाएगी।
आतिशबाजी विक्रय के लिये अस्थायी पटाखा दुकानों का आवंटन निर्धारित शर्तों के अधीन किया जाएगा। अस्थायी दुकानें एक दूसरे से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर, किसी संरक्षित स्थल से 50 मीटर की दूरी पर रहेगी। अस्थायी दुकानें एक दूसरे के आमन-सामने नहीं रहेगी, अनुज्ञप्तिधारी को आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड़ में रखने एवं अग्नि दुर्घटना रोकने के समुचित उपाय करना होंगे, संबंधित दुकानदार को विद्युत सुरक्षा निरीक्षक सेविद्युत सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित नगरीय निकाय/पंचायत में प्रस्तुत करना होगा। विद्युत कनेक्शन पंजीकृत ठेकेदार से विधिवत् अनुमति लेकर प्राप्त करना होगा। दुकान की 100 मीटर की परीधी में आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक दुकान में पानी से भरा ड्रम और रेत से भरी दो बाल्टी रखना अनिवार्य होगी। एक समय में अधिकतम 25 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री रखने की अनुमति रहेगी। दुकान पर धुम्रपान पुर्णत: निषेध रहेगा और इस संबंध में दुकान पर सूचना बोर्ड भी लगाना अनिवार्य होगा। दुकान के नक्शे का पूर्व अनुमोदन एसडीएम कार्यालय से करवाना होगा तथा प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को लायसेंस की प्रति दुकान पर प्रदर्शित करना होगी। बगैर लायसेंस के यदि कोई आतिशबाजी का विक्रय करते पाया जाएगा, तो उसके विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जाएगी और जारी शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञप्ति स्वत: निरस्त मानी जाएगी।
देश : दीपावली पर पटाखा विक्रय के लिये सशर्त अनुज्ञप्ति ऑनलाईन जारी होगी
आगर मालवा 15 अक्टूबर 2026/ एसडीएम आगर-बड़ौद श्री कमल मंडलोई ने बताया कि भारत सरकार के पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन एवं संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भोपाल के निर्देशानुसार दीपावली पर अस्थाई पटाखा लायसेंस विक्रय अनुमति हेतु आवेदन पत्र 22 से 29 अक्टूबर 2026 तक एम.पी. ई-सर्विस पोर्टल https://services.mp.gov.in के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। पटाखा विक्रय की अनुमति 3 से 20 नवंबर2026 तक के लिए इसी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रारूप एई-5 में जारी की जाएगी।
आतिशबाजी विक्रय के लिये अस्थायी पटाखा दुकानों का आवंटन निर्धारित शर्तों के अधीन किया जाएगा। अस्थायी दुकानें एक दूसरे से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर, किसी संरक्षित स्थल से 50 मीटर की दूरी पर रहेगी। अस्थायी दुकानें एक दूसरे के आमन-सामने नहीं रहेगी, अनुज्ञप्तिधारी को आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड़ में रखने एवं अग्नि दुर्घटना रोकने के समुचित उपाय करना होंगे, संबंधित दुकानदार को विद्युत सुरक्षा निरीक्षक सेविद्युत सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित नगरीय निकाय/पंचायत में प्रस्तुत करना होगा। विद्युत कनेक्शन पंजीकृत ठेकेदार से विधिवत् अनुमति लेकर प्राप्त करना होगा। दुकान की 100 मीटर की परीधी में आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक दुकान में पानी से भरा ड्रम और रेत से भरी दो बाल्टी रखना अनिवार्य होगी। एक समय में अधिकतम 25 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री रखने की अनुमति रहेगी। दुकान पर धुम्रपान पुर्णत: निषेध रहेगा और इस संबंध में दुकान पर सूचना बोर्ड भी लगाना अनिवार्य होगा। दुकान के नक्शे का पूर्व अनुमोदन एसडीएम कार्यालय से करवाना होगा तथा प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को लायसेंस की प्रति दुकान पर प्रदर्शित करना होगी। बगैर लायसेंस के यदि कोई आतिशबाजी का विक्रय करते पाया जाएगा, तो उसके विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जाएगी और जारी शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञप्ति स्वत: निरस्त मानी जाएगी।