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नीमच। श्री विशाल खाड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला नीमच के द्वारा अपने निर्णय में महिला के सामने कपड़े उतारकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी विनय पिता वरदीचंद, निवासी-नीमच को धारा 509 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास व 2000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 9 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 28.07.2017 की सुबह के लगभग 10 बजे पुलिस थाना नीमच केंट की हैं। घटना दिनांक को पीड़ीता जब घर की बालकनी पर कपड़े सुखा रही थी, तब आरोपी वहा पर आया और पीड़िता के सामने कपड़े उतारकर अश्लील हरकत करने लगा, जिस कारण से पीड़िता कमरे में चली गई। पीड़िता ने उसके पति को फोन पर घटना की जानकारी दी, फिर जब उसका पति घर पर आया तो दोनो ने थाना नीमच केंट जाकर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट करी। इसके बाद आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड की राषि में से 1000रू पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का भी आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पारस मित्तल, एडीपीओ द्वारा की गई। |