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नीमच । कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जावद तहसील के ग्राम खोर में विक्रम सीमेंट फैक्ट्री के समीप विभिन्न स्थानों पर जांच कर 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावद श्री संजीव साहू एवं जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अजीत कुमार सिंह के निर्देश पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री विजय दिनामा एवं श्री जितेन्द्र नागर ने तहसीलदार जावद के साथ संयुक्त रूप से जांच कार्रवाई की। जांच के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के मामले सामने आए। कार्रवाई के दौरान मेसर्स सुरेंद्र पिता रघुवीर सिंह झाला से 1, मेसर्स हेमंत पिता कन्हैयालाल मंडारा से 2, मेसर्स जितेंद्र पिता भोपाल सिंह से 4, नारायण पिता शंभूलाल नागदा से 3 तथा मेसर्स प्रताप पिता सावन सिंह से 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस प्रकार कुल 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जब्त सिलेंडरों के संबंध में संबंधितों के विरुद्ध अपर कलेक्टर, जिला नीमच के न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जिले में होटल, रेस्टोरेंट, संस्थानों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग एवं वाहनों में गैस की अवैध रिफिलिंग करने वालों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध जिले में कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जिला आपूर्ति विभाग ने जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों से अपील की है कि वे खाना पकाने एवं अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए केवल अधिकृत व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। साथ ही गैस सिलेंडरों की खरीदी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज एवं बिल सुरक्षित रखें, ताकि जांच के दौरान उनका सत्यापन किया जा सके। |