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  • शहर : जनहित पर केंद्रितआमजन को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नीमच में सख्त निगरानी

    SSE NEWS NETWORK   - नीमच
    शहर
    शहर   - नीमच[09-10-2026]
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  • नौ माह में 299 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण,263 विधिक और 475 निगरानी नमूने लिए गए


    नीमच :  12 प्रतिष्ठानों पर शटडाउन की कार्रवाई,न्यायालय ने लगाया 14.8 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना

      कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में नीमच जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आमजन को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जनवरी से सितंबर 2026 तक खाद्य सुरक्षा टीम ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक निरीक्षण और नमूना संग्रहण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। इन प्रयासों का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी रोक लगाकर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

    निर्धारित लक्ष्य से अधिक निरीक्षण और नमूना संग्रहण

    नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश तथा जिला प्रशासन के निर्देशन और अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश प्रसाद के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा टीम ने जनवरी से सितंबर 2026 तक निर्धारित 180 के लक्ष्य के विरुद्ध 299 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इसी अवधि में 180 के लक्ष्य के मुकाबले 263 विधिक नमूने तथा 270 के लक्ष्य के विरुद्ध 475 निगरानी नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा टीम की यह कार्रवाई बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच और नियमों के पालन की निगरानी को मजबूत करती है।

    12 प्रतिष्ठानों पर शटडाउन की कार्रवाई

    जिला प्रशासन की टीम के साथ की गई कार्रवाई में 12 खाद्य प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उनके खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन निलंबित कर प्रतिष्ठान बंद कराए गए। इनमें अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण, एक्सपायरी तिथि के बाद खाद्य सामग्री का निर्माण, भंडारण या विक्रय तथा बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य कारोबार जैसी अनियमितताएं शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन और कमियां पाए जाने पर 89 खाद्य प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किए गए।

    जांच में 31 नमूने फेल, घी का एक नमूना असुरक्षित

    खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जांच के लिए भेजे गए नमूनों में से राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल से प्राप्त 88 जांच रिपोर्टों में 31 नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें एक नमूना असुरक्षित, 13 नमूने अवमानक, तीन नमूने अवमानक एवं मिथ्याछाप, तीन नमूने मिथ्याछाप तथा दो नमूने अपद्रव्य पाए गए। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जारी लेबल संबंधी गैर-अनुपालना रिपोर्ट के आधार पर नौ नमूने मिथ्याछाप पाए गए।

    जांच में अवमानक एवं मिथ्याछाप पाए गए खाद्य पदार्थों में घी, मिश्रित दूध, दही, पनीर, मैथीदाना, धनिया, कलौंजी, मिठाइयां और टोंड मिल्क शामिल हैं। घी का एक नमूना असुरक्षित पाया गया। इन जांचों के माध्यम से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संबंधी कमियों की पहचान कर संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

    न्यायालय में 26 नए प्रकरण, 14.8 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना

    खाद्य पदार्थों के असुरक्षित, अवमानक, मिथ्याछाप अथवा अपद्रव्य पाए जाने से संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। संबंधित प्रकरणों में आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर मामले न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

          वर्ष 2026 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में 26 प्रकरण दर्ज किए गए। वहीं, पूर्व में दर्ज प्रकरणों में से 29 मामलों में न्यायालय द्वारा आरोपियों पर 14.8 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। इनमें से 8.7 लाख रुपये शासन के निर्धारित मद में जमा कराए जा चुके हैं।

    लाइसेंस और पंजीयन शुल्क से 26 लाख रुपये से अधिक राजस्व

     

    जनवरी से सितंबर 2026 तक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जारी लाइसेंस एवं पंजीयन से प्राप्त 26 लाख रुपये से अधिक की राशि शासन के निर्धारित मद में जमा कराई गई। इससे खाद्य कारोबार के पंजीयन और नियामकीय व्यवस्था के क्रियान्वयन में प्रशासन की सक्रियता भी सामने आती है।

    आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा पर जोर

    खाद्य सुरक्षा से जुड़ी ऐसी कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य केवल नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि बाजार में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। नियमित निरीक्षण, नमूनों की जांच और दोषी कारोबारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई से खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने, स्वच्छता मानकों का पालन बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद मिलती है।

          खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत असुरक्षित खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कारावास एवं जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है। अवमानक और मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों के मामलों में भी कानून के अनुसार आर्थिक दंड का प्रावधान है।

          जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा संबंधी जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।







  • शहर : जनहित पर केंद्रितआमजन को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नीमच में सख्त निगरानी

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    नौ माह में 299 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण,263 विधिक और 475 निगरानी नमूने लिए गए


    नीमच :  12 प्रतिष्ठानों पर शटडाउन की कार्रवाई,न्यायालय ने लगाया 14.8 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना

      कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में नीमच जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आमजन को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जनवरी से सितंबर 2026 तक खाद्य सुरक्षा टीम ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक निरीक्षण और नमूना संग्रहण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। इन प्रयासों का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी रोक लगाकर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

    निर्धारित लक्ष्य से अधिक निरीक्षण और नमूना संग्रहण

    नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश तथा जिला प्रशासन के निर्देशन और अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश प्रसाद के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा टीम ने जनवरी से सितंबर 2026 तक निर्धारित 180 के लक्ष्य के विरुद्ध 299 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इसी अवधि में 180 के लक्ष्य के मुकाबले 263 विधिक नमूने तथा 270 के लक्ष्य के विरुद्ध 475 निगरानी नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा टीम की यह कार्रवाई बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच और नियमों के पालन की निगरानी को मजबूत करती है।

    12 प्रतिष्ठानों पर शटडाउन की कार्रवाई

    जिला प्रशासन की टीम के साथ की गई कार्रवाई में 12 खाद्य प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उनके खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन निलंबित कर प्रतिष्ठान बंद कराए गए। इनमें अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण, एक्सपायरी तिथि के बाद खाद्य सामग्री का निर्माण, भंडारण या विक्रय तथा बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य कारोबार जैसी अनियमितताएं शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन और कमियां पाए जाने पर 89 खाद्य प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किए गए।

    जांच में 31 नमूने फेल, घी का एक नमूना असुरक्षित

    खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जांच के लिए भेजे गए नमूनों में से राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल से प्राप्त 88 जांच रिपोर्टों में 31 नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें एक नमूना असुरक्षित, 13 नमूने अवमानक, तीन नमूने अवमानक एवं मिथ्याछाप, तीन नमूने मिथ्याछाप तथा दो नमूने अपद्रव्य पाए गए। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जारी लेबल संबंधी गैर-अनुपालना रिपोर्ट के आधार पर नौ नमूने मिथ्याछाप पाए गए।

    जांच में अवमानक एवं मिथ्याछाप पाए गए खाद्य पदार्थों में घी, मिश्रित दूध, दही, पनीर, मैथीदाना, धनिया, कलौंजी, मिठाइयां और टोंड मिल्क शामिल हैं। घी का एक नमूना असुरक्षित पाया गया। इन जांचों के माध्यम से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संबंधी कमियों की पहचान कर संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

    न्यायालय में 26 नए प्रकरण, 14.8 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना

    खाद्य पदार्थों के असुरक्षित, अवमानक, मिथ्याछाप अथवा अपद्रव्य पाए जाने से संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। संबंधित प्रकरणों में आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर मामले न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

          वर्ष 2026 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में 26 प्रकरण दर्ज किए गए। वहीं, पूर्व में दर्ज प्रकरणों में से 29 मामलों में न्यायालय द्वारा आरोपियों पर 14.8 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। इनमें से 8.7 लाख रुपये शासन के निर्धारित मद में जमा कराए जा चुके हैं।

    लाइसेंस और पंजीयन शुल्क से 26 लाख रुपये से अधिक राजस्व

     

    जनवरी से सितंबर 2026 तक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जारी लाइसेंस एवं पंजीयन से प्राप्त 26 लाख रुपये से अधिक की राशि शासन के निर्धारित मद में जमा कराई गई। इससे खाद्य कारोबार के पंजीयन और नियामकीय व्यवस्था के क्रियान्वयन में प्रशासन की सक्रियता भी सामने आती है।

    आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा पर जोर

    खाद्य सुरक्षा से जुड़ी ऐसी कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य केवल नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि बाजार में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। नियमित निरीक्षण, नमूनों की जांच और दोषी कारोबारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई से खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने, स्वच्छता मानकों का पालन बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद मिलती है।

          खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत असुरक्षित खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कारावास एवं जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है। अवमानक और मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों के मामलों में भी कानून के अनुसार आर्थिक दंड का प्रावधान है।

          जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा संबंधी जांच और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।





  • शहर: अपर कलेक्टर डॉ श्रीवास्तव ने माँ बगलामुखी मंदिर में नवरात्रि व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण

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    अपर कलेक्टर डॉ श्रीवास्तव  ने माँ बगलामुखी मंदिर में नवरात्रि व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण
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  • शहर: त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण सर्वोच्च प्राथमिकता, डीआईजी निमीष अग्रवाल ने दिए सख्त निर्देश

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  • शहर: मुख्यमंत्री ने आगर के बलराम कृषि महोत्सव में किसानों से किया सीधा संवाद

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  • शहर: मध्यप्रदेश अपेक्स बैंक के प्रशासक श्री महेन्द्र सिंह यादव का आगर-मालवा में आत्मीय स्वागत

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  • शहर: ऑडियो जिंगल के माध्यम से जागरूकता अभियान .....मतदाताओं को फॉर्म 6 के साथ अब घोषणा पत्र भरना जरूरी नहीं।

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  • शहर: स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही पर 37 परिवीक्षाधीन पटवारियों को तत्काल कार्य पर उपस्थित होने के आदेश.....निर्धारित कार्यों का निष्पादन नहीं करने पर सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी

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    स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही पर 37 परिवीक्षाधीन पटवारियों को तत्काल कार्य पर उपस्थित होने के आदेश.....निर्धारित कार्यों का निष्पादन नहीं करने पर सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी
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  • शहर: 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों के मतदाता सूची में जुड़ेंगे नाम, शासकीय महाविद्यालय नलखेड़ा में शिविर आयोजित

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  • शहर: बिना पंजीयन अवैध रूप से क्लीनिक संचालित करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुनील पाटीदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

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  • शहर: सेवा संकल्प अभियान के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास एवं रोजगार पर कार्यशाला आयोजित

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  • शहर: सेवा संकल्प अभियान के तहत जाजू सागर बांध पर वृहद वृक्षारोपण, 1100 पौधे रोपे गए....विधायक एवं कलेक्टर ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

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    सेवा संकल्प अभियान के तहत जाजू सागर बांध पर वृहद वृक्षारोपण, 1100 पौधे रोपे गए....विधायक एवं कलेक्टर ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
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  • शहर: अंधाधुंध बिजली कटौती से ग्रामीण दुःखी ,कभी भी भड़क सकता है आक्रोश, राजनीतिक सत्ता और विपक्ष दल मौन

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  • शहर: 11 वर्षीय बालक की आकस्मिक मृत्यु के मामले में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई....निजी क्लीनिक का निरीक्षण कर किया गया सील, वैधानिक कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचना

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  • शहर: अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई.....धामनिया सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में दबिश, 1250 किलो महुआ लाहन व 5 लीटर अवैध मदिरा जप्त

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  • शहर: मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित

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    मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित
    शहर   - नीमच[08-10-2026]
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