रतलाम/बाजना। जिले के बाजना थाना क्षेत्र के ग्राम भोजपुरा में घर के बाहर बंधी गर्भवती गाय की चोरी और फिर उसे काटकर खाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना को लेकर गौभक्तों और हिंदू संगठनों में आक्रोश है। मामले में गाय मालिक वीपीसिंह खराड़ी की शिकायत पर बाजना पुलिस ने तीन नामजद व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं शुक्रवार 23 अक्टूबर को हिंदू संगठनों और गौभक्तों की ओर से पुलिस थाना बाजना पहुंचकर ज्ञापन देने तथा आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करने का आह्वान किया गया है।
घर के बाहर बंधी थी गर्भवती गाय
एफआईआर में दर्ज शिकायत के अनुसार ग्राम भोजपुरा निवासी वीपीसिंह खराड़ी खेती-किसानी करते हैं। उनके पास दो बैल और तीन गाय हैं। फरियादी ने बताया कि 16 अक्टूबर 2026 की रात करीब 10 बजे उनकी एक गर्भवती गाय घर के बाहर बंधी हुई थी। गाय के प्रसव में लगभग एक माह शेष था। परिवार के सदस्य घर के बाहर खाट पर सो रहे थे। इसी दौरान गाय चोरी हो गई। गाय की कीमत करीब 25 हजार रुपये बताई गई है।
गाय के लापता होने के बाद फरियादी ने अपने भाई मांगीलाल और हितेश के साथ उसकी तलाश शुरू की। शिकायत के मुताबिक 17 अक्टूबर को वे हलकारा खुर्द गांव पहुंचे और वहां के तीन व्यक्तियों से गाय के संबंध में पूछताछ की। इसके बाद कथित तौर पर गाय को लेकर गांव में तलाश और पूछताछ का सिलसिला जारी रहा।
भील पंचायत में गाय ले जाने की बात स्वीकारने का आरोप
शिकायत में बताया गया कि 18 से 21 अक्टूबर के बीच हलकारा खुर्द गांव में भील पंचायत आयोजित हुई। पंचायत में भोजपुरा और आसपास के लोग मौजूद थे। फरियादी के आरोप के अनुसार पंचायत के दौरान तीनों व्यक्तियों ने उसकी गर्भवती गाय को 16 अक्टूबर की रात घर से ले जाने की बात स्वीकार की।
शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपियों ने गाय के बदले दो गाय देने की बात कही, लेकिन उसने अपनी गाय वापस मांगी। आरोप है कि इस पर तीनों ने गाय को काटकर खा जाने की बात कही। इसके बाद फरियादी ने पुलिस से शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की मांग की।
तीन नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज
मामले में थाना प्रभारी रविंद्र कुमार दडोतिया के नेतृत्व में पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में चर्चा है। बाजना थाने में दर्ज एफआईआर क्रमांक 0634/2026 के अनुसार पुलिस ने 22 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303(2) और मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4/9 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। एफआईआर में वालु उर्फ वालू पिता नारजी मईडा, दिनेश पिता ढोलसिंह मईडा और मंगलू पिता खुमचंद हारी निवासी हलकारा खुर्द के नाम दर्ज की हैं।
आज बाजना थाने पर ज्ञापन देकर उठेगी कठोर कार्रवाई की मांग
घटना के विरोध में 23 अक्टूबर शुक्रवार को हिंदू संगठनों, गौसेवकों और गौभक्तों ने पुलिस थाना बाजना पहुंचकर ज्ञापन देने का आह्वान किया है। जारी अपील में सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच थाने पहुंचने की सूचना दी गई है। ज्ञापन के माध्यम से मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और गौमाता को न्याय दिलाने की मांग उठाई जाएगी।
आयोजकों ने गौसेवकों, गौभक्तों और धर्मप्रेमी लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। घटना को लेकर क्षेत्र में नाराजगी का माहौल है और लोगों की निगाहें अब पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं।
अब देखना होगा कि मामले की जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है।
रिपोर्टर जितेन्द्र कुमावत