जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्रीमान बी. आदित्य के निर्देशन में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत् अवैध मादक पदार्थों की कमाई से खरीदी गई सम्पति को फ्रिज करने की कार्यवाही के क्रम में अवैध मादक पदार्थों का व्यापार कर खरीदी गई सम्पतियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F (1) के तहत् मादक पदार्थ तस्करो द्वारा तस्करी से अर्जित अवैध सम्पति को फ्रिज करने की कार्यवाही थानाधिकारी अरनोद श्री शिवलाल मीणा पु.नि. द्वारा सम्पत्ति फ्रीजिंग का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार की और से अधिकृत कंपिटेन्ट ऑथोरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एण्ड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली समस्त दस्तावेज संबंधित कंपीटेट अर्थोरिटी को भिजवाये गये।
घटना का विवरणः- 30.03.2026 को श्री रमेश कोली पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पिपलोदा
जिला रतलाम मध्यप्रदेश द्वारा मुखबीर सूचना पर कंचनखेड़ी व बोरखेड़ा के मध्य स्थित सलीम खान पिता अहमद खान पठान निवासी बोरखेड़ा थाना पिपलोदा के खेत पर बने पोल्टी फार्म पर अवैध मादक पदार्थ एमडी बनाने की सूचना पर पहुंचे। जहां रईस खान पिता असलम खान उम्र 35 साल निवासी राकोदा थाना पिपलोदा, युसुफ खान पिता शमशेर खान निवासी बोरखेडा थाना पिपलोदा, सलीम खान पिता अहमद खान निवासी बन्नाखेडा थाना आईए जावरा तथा जमशेद खान पिता अफजल खान उम्र 42 साल निवासी देवल्दी थाना अरनोद राजस्थान मिले। जिनके कब्जे से पुलिस टीम को 200 ग्राम एमडी, 900 ग्राम एमडी बनाने में सहयोगी केमिकल पाउडर 2-ब्रोमो-4 मिथाईल प्रोपेओफेनोल और 03 नीले रंग की केन तथा एक सफेद रंग की केन जिन पर एमडीसी केमिकल लिखा हुआ हो, जिसका कुल वजन 140.48 किलोग्राम व एक नीले रंग की केन जिस पर एचसीएल लिखा हुआ हो. जिसका कुल वजन 35 किलो 600 ग्राम तथा एमडी बनाने में प्रयुक्त उपकरण मिले। जिनको जब्त कर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
अभियुक्त जमशेद खान उर्फ सेठ लाला निवासी देवल्दी द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी से अवैध सम्पति अर्जित करने की गोपनीय सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमान बी. आदित्य के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया जाकर अभियुक्त जमशेद खान के द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित सम्पति की वित्तीय जांच करते हुए अर्जित चल/अचल सम्पतियों को चिन्हित किया अभियुक्त जमशेद खान के द्वारा अल्प समय मे गांव देवल्दी में आलीशान मकान का निर्माण कराया। जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 02 करोड 50 लाख रूपये है।
अभियुक्त जमशेद खान काफी लम्बे समय से मादक पदार्थ की तस्करी मे लिप्त है। अभियुक्त जमशेद खान के पास आय के ऐसे कोई पैतृक साधन नहीं है तथा अभियुक्त जमशेद खान के नाम पर गांव मे कोई पैतृक कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड नहीं है जिससे की इतनी बडी आय होती हो।
अभियुक्त जमशेद खान के द्वारा मादक पदार्थ एमडी, ब्राउनशुगर, डोडाचूरा आदि की तस्करी की अवैध आय के माध्यम से चल/अचल सम्पतियां अर्जित की गई है। इस प्रकार अभियुक्त जमशेद खान के द्वारा मादक पदार्थ अवैध ब्राउनशुगर, एमडी की तस्करी की अवैध आय से स्वंय के नाम पर 01 आलीशान मकान का निर्माण करवाया। अभियुक्त जमशेद खान के द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी से सम्पतियां अर्जित की गई जिसका वर्तमान बाजार मूल्य करीब 2 करोड़ 50 लाख रूपये है।
अभियुक्त जमशेद खान के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की काली कमाई से खरीदी गई सम्पतियो का फ्रीजिंग आदेश तैयार कर दिनांक 30.04.2026 को कंपिटेन्ट ऑथोरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एण्ड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली को पेश किया गया था जो कंपिटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा स्वीकार किया गया। जिस पर कंपिटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा फ्रिजींग आदेश को प्रस्तावित रखा गया है। थानाधिकारी अरनोद द्वारा फ्रीजिंग सम्पति पर बोर्ड लगाये गये। अग्रिम कार्यवाही के लिये सबंधित विभाग को सूचित किया गया।
जिला पुलिस लगातार मादक पदार्थ तस्करी करने वालों व तस्करों को संश्रय देकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मदद करने वालों व वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ तस्करी करने मे लिप्त अपराधियों के द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी से अर्जित सम्पतियों को जब्त करने की कार्यवाही जारी रहेगी।