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नीमच। श्रीमान् जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा अपने घर में तस्करी हेतु 3 किलो 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ रखने वाले तीन आरोपी सत्यनारायण पिता मेघराज पाटीदार, उम्र-50 वर्ष, निवासी-ग्राम सावन, जिला नीमच को धारा 8(सी)/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 22.07.2020 को सुबह के 7 से 9 बजे की के बीच ग्राम सावन स्थित आरोपी के मकान के बाड़े की हैं। कार्यालय उपनारकोटिक्स आयुक्त नीमच में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी ने उसके रिहायशी मकान में 3-4 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम तस्करी हेतु रखा हुवा हैं। मुखबीर सूचना पर से निवारक दल का गठन कर मुखबीर द्वारा बताये स्थान ग्राम सावन स्थित आरोपी के रिहायशी मकान में जाकर उसकी तलाशी लिये जाने पर मकान के बाड़े में भूंसे का ढेर पर बोरीया रखी हुई थी, जिसमें एक सफेद प्लास्टीक की थैली में 3 किलो 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम तस्करी किये जाने हेतु रखी हुई थी। घटनास्थल से अफीम को जप्त किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया और आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा उसके घर में अवैध मादक पदार्थ अफीम तस्करी हेतु रखे जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई तथा सहयोग अधिवक्ता श्री अरूण कुमार शर्मा एवं सुश्री सलोनी पोरवाल द्वारा किया गया। |