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नीमच : जिला मुख्यालय नीमच पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में प्रभावी पैरवी करते हुए मुख्य आरोपी सहित शेष सभी पांच आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कराया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी नीमच श्री प्रवीण कुमार ने बताया कि थाना जीरन अंतर्गत जनवरी 2019 में 2 क्विंटल 10 किलोग्राम डोडा चूरा की जब्ती दर्शाते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस प्रकरण में थाना जीरन द्वारा कुल छह आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इनमें से एक आरोपी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में उन्मोचित किया जा चुका है। शेष पांच आरोपियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाने के पश्चात प्रकरण का विचारण माननीय विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस अधिनियम, नीमच श्री जितेंद्र कुमार बाजोलिया के न्यायालय में किया गया। प्रकरण में तीन आरोपियों की ओर से चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री चंपालाल ईरवार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों तथा अधिवक्ता द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने सभी पांचों आरोपियों को धारा 8/15 एनडीपीएस अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच श्रीमती शोभना मीणा ने बताया कि जिला न्यायालय नीमच में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अंतर्गत पांच अधिवक्ता कार्यरत हैं। इनके द्वारा ऐसे अभियुक्तों की ओर से आपराधिक प्रकरणों में निःशुल्क विधिक सहायता एवं प्रभावी पैरवी की जाती है, जो विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि आपराधिक प्रकरणों में यदि वे निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र हैं, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से विधिक सहायता प्राप्त करें तथा अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। |