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नीमच। श्रीमती रूपल गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला नीमच के द्वारा अपने निर्णय में घर में घुंसकर 4 व्यक्तियों के साथ मारपीट करने वाले 06 आरोपीगण (1) सौरभ पिता सुनील गोयर, उम्र-24 वर्ष, (2) प्रथम पिता संजय बरसे, उम्र-21 वर्ष, (3) अभिषेक पिता अनील नखले, उम्र-24 वर्ष, (4) सुरज पिता अनील नखले, उम्र-21 वर्ष, (5) आदित्य पिता कालु उत्वल, उम्र-22 वर्ष तथा (6) अनिल पिता शांतिलाल नखले, उम्र-48 वर्ष, सभी निवासी-स्कीम नम्बर 9, जिला नीमच (मध्यप्रदेश) को धारा 331(6) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत 02-02 वर्ष के कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत 06-06 माह के कारावास व 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 05 अक्टूबर 2024 को रात्रि के लगभग 09ः30 बजे स्कीम नम्बर 7 स्थित फरियादी के घर की हैं। फरियादी रमेशचन्द्र ने पुलिस थाना नीमच केंट में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि घटना के एक दिन पूर्व दिनांक 03 अक्टूबर 2024 को उसके बेटे हर्ष का आरोपीगण के विवाद हो गया था, इसी बात को लेकर घटना दिनांक को आरोपीगण आये और फरियादी के घर के अंदर घुसकर उसके साथ, उसकी पत्नी अरूणा, उसके बेटे हर्ष एवं उसकी बहु लक्षिता के साथ मारपीट कर उनकों चोटे पँहुचाई। फरियादी व आहतगण की आवाज सुनकर आस-पड़ोस में रहने वाले लोगो ने आकर बीच-बचाव किया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आवश्यक अनुसंधान के उपरांत अभियोग-पत्र अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई। |