आगर-मालवा : मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री डी.एस. चौहान के निर्देशन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री सुरेन्द्रसिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में दिनांक 01 नवंबर 2026 से 06 नवंबर 2026 तक जिले में सुरक्षित बचपन अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के प्रथम दिवस 02 नवंबर को सांदीपनि विद्यालय आगर-मालवा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया था। इसी कड़ी में सांदीपनि विद्यालय नलखेड़ा एवं सांदीपनि विद्यालय सुसनेर में तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा शिविर आयोजित किए गए।
अभियान के अंतिम दिवस गुरूवार को सांदीपनि विद्यालय बड़ौद में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर ने विद्यार्थियों को सुरक्षित बचपन, अधिकार सुरक्षा एवं सहायता, बोलो-बताओ-बचाओ, कानून जानो-बचपन जानो, ना बाल विवाह-ना बाल शोषण, सुरक्षित क्लिक-सुरक्षित बचपन, जागरूक बचपन-सशक्त भारत, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 एवं बाल सहायता हेल्पलाइन नंबर 1098 के संबंध में जानकारी दी।
जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित इस शिविर में जिला न्यायाधीश श्री गुर्जर द्वारा पॉक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, मोटर व्हीकल अधिनियम एवं बाल अधिकारों के संबंध में सारगर्भित जानकारी दी। उन्होंने इस क्षेत्र में प्रचलित बाल विवाह के संबंध में क्या प्रावधान हैं और बाल विवाह को कैसे रोका जा सकता है, इस विषय पर भी विस्तार से बताया। शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग से उपस्थित वन स्टॉप सेंटर के अधिकारियों द्वारा वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली के बारे में बताया।
इस अवसर पर सांदीपनि विद्यालय के प्राचार्य श्री अनिल सहित 300 से अधिक विद्यार्थी एवं शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित थे। सचिव श्री गुर्जर ने बच्चों से प्रश्न पूछे, जिनके बच्चों ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिए। अभियान में बच्चों को पुरस्कार स्वरूप उपहार भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर वॉलिंटियर्स एवं जिला प्राधिकरण का स्टाफ उपस्थित था। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर से प्राप्त हुई है।