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नीमच । जिला मजिस्ट्रेट श्री हिमांशु चंद्रा ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत एनडीपीएस एक्ट के आरोपी पीयूष उर्फ पप्पू बंजारा को 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत आरोपी को नीमच सहित मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास और आगर मालवा जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिना न्यायालय की लिखित अनुमति के इन क्षेत्रों में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, यदि किसी प्रकरण में न्यायालय में पेशी आवश्यक हो, तो आरोपी को पूर्व सूचना देकर नियत तिथि पर उपस्थित होने की अनुमति रहेगी, लेकिन पेशी के तुरंत बाद क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध मनासा सहित विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन द्वारा अब तक एनडीपीएस एक्ट के 6 से अधिक आरोपियों को जिला बदर किया जा चुका है, जिससे मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण का संदेश दिया गया है। |