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श्री तिरुपति फैमिली रेस्टोरेंट का खाद्य पंजीयन निलंबित क्रय-विक्रय एवं निर्माण कार्य बंद कर किचन कराया शटडाउन 11 खाद्य नमूने जांच हेतु भेजे गए नीमच। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा एवं अपर कलेक्टर श्री बीएस कलेश के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को शहर में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक निरीक्षण कार्रवाई की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश प्रसाद ने बताया कि मनासा रोड स्थित श्री तिरुपति फैमिली रेस्टोरेंट के निरीक्षण के दौरान किचन में गंभीर अनियमितताएं और अस्वच्छ परिस्थितियां पाई गईं। मौके पर रोटी, सब्जी, दाल सहित अन्य खाद्य पदार्थ अस्वच्छ वातावरण में तैयार एवं संग्रहित किए जा रहे थे। किचन की दीवारें अत्यधिक गंदी मिलीं तथा फ्रिज में भी खाद्य पदार्थों का अस्वच्छ तरीके से भंडारण पाया गया। निरीक्षण के दौरान किचन के फर्श पर वॉश बेसिन के अंदर ही ग्रेवी बनाने की मशीन संचालित होती मिली। टीम ने मौके से मदर चॉइस घी, दही, तैयार प्याज ग्रेवी, मिश्रित दूध, लस्सी, छाछ, पनीर, जीरा-अजवाइन, बेसन और तिल्ली सहित कुल 11 खाद्य नमूने जांच के लिए लिए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत परिसर में निर्धारित मानकों के अनुरूप किचन संचालन नहीं पाए जाने पर खाद्य पंजीयन निलंबित कर क्रय-विक्रय एवं निर्माण कार्य तत्काल बंद कराया गया। मौके पर कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया है। सभी नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी कार्रवाई के तहत होटल श्री गणेश रतन महाराज का ढाबा, नीमच के विरुद्ध बिना खाद्य पंजीयन व्यवसाय संचालित करने पर एडीएम कोर्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में 2 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिलेभर में खाद्य प्रतिष्ठानों के आकस्मिक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे। कार्रवाई तहसीलदार श्री संजय मालवीय एवं खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा की गई। |