रतलाम / जावरा : थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पुलिस ने चोरी की एक वारदात का मात्र कुछ ही घंटों में सफलतापूर्वक खुलासा कर जिले की पुलिस व्यवस्था की मजबूती का परिचय दिया है। पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में चोरी का पूरा माल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर जिला बदर की शर्तों का उल्लंघन करने का भी आरोप है, जिसके चलते उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत अतिरिक्त कार्यवाही की गई है।
घटना 12 जून 2026 की रात्रि की है। फरियादी मनोज शर्मा (उम्र 49 वर्ष), पुत्र गंगाराम शर्मा, निवासी पुराने अस्पताल के पीछे ब्राह्मण गली, जावरा ने थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम अरनिया पीथा मंडी स्थित उनकी सांची मिल्क पार्लर एवं मसाला जोन की गुमटी का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति ने नमकीन बेकरी का सामान और गुल्लक में रखी नगदी चोरी कर ली।
रिपोर्ट पर तत्काल अपराध क्रमांक 330/2026 दर्ज कर धारा 331(4) एवं 305(ए) बीएनएस के अंतर्गत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक कुमार तथा नगर पुलिस अधीक्षक जावरा श्री युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाश गाडरिया के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।
टीम में उपनिरीक्षक कुलदीप डाबी, सहायक उपनिरीक्षक छगनलाल हाड़ा प्रधान आरक्षक योगेश सैनी प्रधान आरक्षक धीरेन्द्र सिंह आरक्षक बालकृष्ण चंदेल, आरक्षक रविन्द्र सिंह, आरक्षक रवि पाटीदार, आरक्षक योगेश राठौर एवं आरक्षक चेतन राठौड़ शामिल थे।
सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत आरोपी की पहचान कर ली। आरोपी राहुल पिता जगदीश हायरी (उम्र 22 वर्ष), जाति भील, निवासी ग्राम झालवा को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से चोरी गए नमकीन एवं बेकरी का सामान (लगभग ₹5,000 मूल्य) तथा नगदी ₹2,500 रुपये बरामद कर लिया गया। कुल बरामदगी की कीमत ₹7,500 रुपये है।
विवेचना में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी राहुल हायरी पहले से ही माननीय जिला दंडाधिकारी, रतलाम द्वारा एक वर्ष के लिए जिला बदर की शर्तों में बंधा हुआ था। दिनांक 07 जनवरी 2026 से लागू इस आदेश के तहत उसे माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र जावरा के समक्ष हाजिरी लगानी थी और किसी भी प्रकार का आपराधिक आचरण नहीं करना था। इसके बावजूद आरोपी ने शर्तों का उल्लंघन कर पुनः चोरी जैसा गंभीर अपराध किया। इस पर उसके विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 भी जोड़ी गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाएगा।
यह कार्रवाई थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाश गाडरिया, उपनिरीक्षक कुलदीप डाबी, सहायक उपनिरीक्षक छगनलाल हाड़ा समेत पूरी टीम की त्वरित और कुशल कार्यशैली का परिणाम है। पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार ने टीम के सभी सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के तहत ऐसी त्वरित कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
रिपोर्टर : जितेन्द्र कुमावत