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वनमण्डलाधिकारी, मंदसौर को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर नेहरू बस स्टैंड स्थित नेहरू पार्क गेट के समीप कुछ व्यक्तियों द्वारा वन्यजीव के अवशेषों का अवैध विक्रय किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही वनमण्डलाधिकारी द्वारा तत्काल एक विशेष दल गठित कर मौके पर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया। मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर दल ने 01 महिला एवं 02 पुरुषों को मॉनिटर लिजार्ड (गोह) के अंग (हत्था जोड़ी) कुल 19 नग के साथ अवैध बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम निम्नानुसार हैं— 1. सुरेश सिंह पिता मलेसिंह पारदी, उम्र 54 वर्ष। 2. करोल सिंह पिता मुछालसिंह पारदी, उम्र 36 वर्ष। 3. भारतबाई पति सुरेश पारदी, उम्र 52 वर्ष। तीनों आरोपी ग्राम रूपावली, पोस्ट साबाखेड़ा, जिला मंदसौर के निवासी हैं। मॉनिटर लिजार्ड (गोह) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित वन्यजीव है जिसके तहत आरोपियों के विरुद्ध परिक्षेत्र मंदसौर अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3832/16 विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया I इस प्रजाति के अवैध शिकार, व्यापार अथवा इसके अंगों के अवैध क्रय-विक्रय पर 3 से 7 वर्ष तक के कारावास एवं न्यूनतम ₹25,000 के जुर्माने का प्रावधान है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय द्वारा उन्हें दिनांक 15.07.2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण में विस्तृत विवेचना जारी है। उक्त कार्रवाई में श्री पुष्कर मालवीय, प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी मंदसौर, श्री सोनू नागदा, स्टेनो, श्री नरेंद्र मालवीय, वनरक्षक, श्री मयूराज सिंह चौहान, वनरक्षक, श्री किरणसिंह राठौर, वनरक्षक, श्री राधुदामा, वनरक्षक, श्री भरत यादव, वनरक्षक, श्री आशीष मालवीय तथा श्री राजेशसिंह राजपूत का सराहनीय योगदान रहा। रिपोर्ट : कमलेश जी शर्मा |