रतलाम/सैलाना। दीपावली के त्योहार पर आतिशबाजी और पटाखों के उत्साह के बीच खतरनाक विस्फोटक गतिविधियों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। तेज आवाज और जानलेवा धमाकों से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में कैल्शियम कार्बाइड के अनधिकृत भंडारण, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री बृजेन्द्र रावत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के आदेश के मुताबिक लोहे, धातु अथवा पीवीसी पाइप में विस्फोटक पदार्थ या कैल्शियम कार्बाइड भरकर धमाका करने वाली कार्बाइड गन प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा अवैध रूप से संशोधित पटाखों का निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय, प्रदर्शन और वितरण भी प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश किसी एक व्यक्ति या व्यापारी तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, पटाखा निर्माता और विक्रेता पर लागू होगा।
सैलाना में आईपीएस SDOP लेखराज मीणा थाना प्रभारी दीपक मंडलोई की सख्ती, पुलिस की निगरानी में अवैध गतिविधियां
जिला प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश के बीच अनुविभागीय अधिकारी सैलाना थाना पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है। अनुविभागीय अधिकारी लेखराज मीणा सैलाना थाना प्रभारी दीपक मंडलोई के नेतृत्व में क्षेत्र में पटाखों और प्रतिबंधित गन जैसी खतरनाक वस्तुओं को लेकर निगरानी बढ़ाई जा रही है। पुलिस स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाने के साथ मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय कर रही है, ताकि ऐसी गतिविधियों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।
सैलाना क्षेत्र में प्लास्टिक की गन, हाथ में पकड़कर रोशनी निकालने वाली बंदूकों और अन्य पटाखा सामग्री को लेकर भी पुलिस सतर्कता बरत रही है। हालांकि, इन सभी वस्तुओं की वैधानिक स्थिति उनके प्रकार और उपयोग पर निर्भर करेगी। पुलिस का फोकस प्रतिबंधित एवं खतरनाक विस्फोटक उपकरणों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करना है।
आईपीएस एसडीओपी लेखराज मीणा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कार्बाइड गन, कैल्शियम कार्बाइड के अनधिकृत उपयोग और अवैध रूप से संशोधित पटाखों के निर्माण एवं बिक्री पर पुलिस की विशेष निगरानी है। क्षेत्र में पुलिस टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। मुखबिर तंत्र और स्थानीय स्तर पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ऐसी गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है। प्रतिबंधित गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील है कि खतरनाक उपकरणों का उपयोग न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
थाना प्रभारी दीपक मंडलोई ने कहा कि सैलाना थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित कार्बाइड गन और अवैध पटाखों को लेकर पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। बाजारों, दुकानों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का मुखबिर तंत्र सक्रिय है और स्थानीय नागरिकों से भी सहयोग लिया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, बिक्री अथवा उपयोग करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमारा उद्देश्य त्योहार के दौरान शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। नागरिकों से अपील है कि खतरनाक पटाखों और प्रतिबंधित उपकरणों से दूर रहें तथा पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
त्योहार की खुशियां हादसों में न बदलें, प्रशासन की दो टूक
कार्बाइड गन से होने वाले धमाके बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। थोड़ी सी लापरवाही गंभीर चोट, आगजनी और जान-माल के नुकसान का कारण बन सकती है। ऐसे में प्रशासन का यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
रिपोर्टर जितेन्द्र कुमावत