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आगर मालवा : दो पक्षों के मध्य वर्ष 2023 से न्यायालय में पैसे के लेन-देन संबंधी प्रकरण लंबित था। द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री मधुसूदन जंघेल ने दोनों पक्षों को लोक अदालत के लाभों के संबंध में समझाइश दी। बताया गया कि लोक अदालत में समझौता होने से "दोनों पक्षों की जीत होती है, कोई पक्ष हारता नहीं है"। इस समझाइश के बाद दोनों पक्षों ने आपसी राजीनामा कर लिया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को पौधे भेंट किए । इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री डी.एस.चौहान, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री मधुसूदन जंघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अरुण सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अश्विनी सिंह, व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती मोनिका यादव उपस्थित थी। |